टैक्स छूट का लाभ

कई लोग सिर्फ 1 लाख रुपये के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को सेक्शन 80सी के तहत निवेश करके 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले लेनी चाहिए। लेकिन कई बार वास्तविकता इससे अलग होती है। कुछ मामलों में आपकी कर योग्य आय कम हो सकती है या कई बार आप पहले से कुछ निवेश कर चुके होते हैं या अपनी पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुकता कर चुके होते हैं। इस तरह के सब निवेश को जांच लें और तब आखिरी कर योग्य आय को देखें। हिसाब लगाएं कि टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा। इसके अलावा आप 15,000 रुपये (सीनियर सिटीजन 20,000 रुपये) की टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा कर रहे हैं।